Pradhanmantri Kusum Yojana: भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना और उनके बिजली बिल को कम करना है। इसके अंतर्गत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
इस लेख में हम विस्तार से बात करेंगे कि पीएम कुसुम योजना मूल्य सूची क्या है, इसके अंतर्गत कितनी लागत आती है, सरकार कितनी सब्सिडी देती है, इसके लिए कौन पात्र है,और आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं।
पीएम कुसुम योजना क्या है?
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) की शुरुआत 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका पूरा नाम है – Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan। इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं:
कंपोनेंट-A: कृषि योग्य बंजर या अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना।
कंपोनेंट-B: डीजल या बिजली से चलने वाले पंपों को सोलर पंप में परिवर्तित करना।
कंपोनेंट-C: ग्रिड से जुड़े सोलर पंपों को स्थापित करना और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की सुविधा देना।
इस योजना से किसानों को बिजली की निर्भरता से मुक्ति मिलती है, सिंचाई सस्ती होती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है।
PM Kusum Yojana Price List- पीएम कुसुम योजना मूल्य सूची
PM Kusum Yojana Price List को जानना किसानों के लिए आवश्यक है ताकि वे योजना में निवेश करने से पहले लागत और सब्सिडी का सही आकलन कर सकें। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के सोलर पंप और उनकी अनुमानित लागत को बताया गया है:
सोलर पंप क्षमता | कुल लागत (अनुमानित) | सरकार द्वारा सब्सिडी | किसान का अंशदान |
3 HP DC पंप | ₹1,80,000 | ₹1,26,000 (70%) | ₹54,000 (30%) |
5 HP DC पंप | ₹2,80,000 | ₹1,96,000 (70%) | ₹84,000 (30%) |
7.5 HP AC पंप | ₹4,20,000 | ₹2,94,000 (70%) | ₹1,26,000 (30%) |
10 HP AC पंप | ₹5,50,000 | ₹3,85,000 (70%) | ₹1,65,000 (30%) |
नोट: यह मूल्य सूची राज्यों और सोलर कंपनियों के हिसाब से थोड़ी भिन्न हो सकती है।
Kusum Yojana Eligibility- पीएम कुसुम योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
Kusum Yojana Eligibility निम्नलिखित है:
- लाभार्थी किसान होना चाहिए।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- यदि किसान कृषि उपकरणों के लिए बिजली या डीजल पंप का उपयोग करता है, तो उसे सोलर पंप में बदलने के लिए आवेदन कर सकता है।
- किसान व्यक्तिगत या समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
Kusum Yojana Document- पीएम कुसुम योजना दस्तावेज़
Kusum Yojana Document की सूची इस प्रकार है:
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- जमीन के कागजात (Land Ownership Document)
- बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Passbook Copy)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिजली कनेक्शन या पंप का विवरण
- स्थानीय पंचायत या बिजली विभाग से अनुमति पत्र (यदि आवश्यक हो)
सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल भी सत्यापन के समय जरूरी होते हैं।
पीएम कुसुम योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- सबसे पहले अपने राज्य की कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “नया पंजीकरण” या “Apply Now” विकल्प चुनें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करें और पावती स्लिप डाउनलोड करें।
- चयन होने पर संबंधित विभाग द्वारा संपर्क किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- किसान अपने क्षेत्र के ऊर्जा विभाग, डिस्ट्रिक्ट कृषि कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
राज्यवार विशेषताएं
हर राज्य में कुसुम योजना को लागू करने की प्रक्रिया और सब्सिडी की दरें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए:
- राजस्थान: इस योजना के अंतर्गत किसानों को विशेष छूट दी जाती है और आवेदन की प्रक्रिया सरल है।
- मध्य प्रदेश: राज्य सरकार ने डिजिटल पोर्टल की सुविधा दी है जहां किसान स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश: यहां ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
किन राज्यों में कुसुम योजना लागू है?
राजस्थान | मध्य प्रदेश |
उत्तर प्रदेश | महाराष्ट्र |
हरियाणा | पंजाब |
गुजरात | बिहार |
झारखंड | छत्तीसगढ़ |
कर्नाटक | तमिलनाडु |
आंध्र प्रदेश | तेलंगाना |
ओडिशा | पश्चिम बंगाल |
हिमाचल प्रदेश | उत्तराखंड |
असम | केरल |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कहां करें?
उत्तर: किसान अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC केंद्र/ऊर्जा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न 2: क्या बैंक ऋण की सुविधा भी मिलती है?
उत्तर: हां, योजना के तहत किसान को कुल लागत का लगभग 60% तक का ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाता है।
प्रश्न 3: क्या यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है?
उत्तर: हां, यदि किसान पात्रता मानदंडों को पूरा करता है (जैसे ज़मीन का मालिक होना), तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।