भारत में बेटियों की शादी को लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही Mukhyamantri Kanyadan Yojana कन्यादान योजना ( एक बेहद सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर बेटियों के विवाह को आसान बनाना है। ताकि इस समाज में बेटियों को बोझ न समझा जाये और बेटी का विवाह भी अच्छे से संपन्न हो जाये। इस योजना द्वारा गरीब परिवार की बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाता है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कन्यादान योजना क्या है (Kanyadan Yojana Kya Hai), इसके प्रकार, राज्यवार योजनाएं, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी जरूरी जानकारियाँ।
कन्यादान योजना क्या है? Mukhyamantri Kanyadan Yojana Kya Hai)
कन्यादान योजना भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सहायता योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 1 अप्रैल, 2006 को शुरू हुई थी। जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी लड़की की शादी में बाधा न आए। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 21,000 से 51,000 रुपये दिए जाते हैं। समाज के सभी वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) की मुख्य विशेषताएँ
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanya Yojana) विभिन्न राज्यों में उनके अनुसार लागू की गई है। इसका संचालन राज्य सरकारें करती हैं और लाभार्थी को एक निर्धारित राशि विवाह के समय दी जाती है।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की मुख्य विशेषताएँ
- लाभार्थी को ₹25,000 से ₹55,000 तक की आर्थिक सहायता।
- सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेटियों को प्राथमिकता।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलता है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana: पात्रता मानदंड
- निवास: केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी।
- आयु: कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक।
- आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम।
- विवाह की संख्या: परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह पर योजना का लाभ।
- विशेष श्रेणियां: बीपीएल, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक वर्ग, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विशेष योग्यजन (दिव्यांग), महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना के लाभार्थी, और विधवा महिलाएं।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana:आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड / अंत्योदय / आस्था कार्ड
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- वर का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- वर और कन्या की पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और 25 वर्ष से अधिक आयु के कमाने वाले पुत्र नहीं होने की स्व-घोषणा
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रकार है:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (जैसे राजस्थान के लिए jansoochna.rajasthan.gov.in
- ऑनलाइन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें
- स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana में कितना पैसा मिलता है?
SC/ST/अल्पसंख्यक (BPL परिवार) के लिए
कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता राशि | अतिरिक्त राशि (शैक्षणिक योग्यता के अनुसार) | कुल सहायता राशि (₹) |
अशिक्षित | ₹31000 | 0 | ₹31000 |
10वीं पास | ₹31000 | ₹10,000 | ₹41,000 |
स्नातक या उससे अधिक | ₹31000 | ₹20,000 | ₹51,000 |
अन्य BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, दिव्यांगजन, पालनहार योजना, महिला खिलाड़ी, विधवा महिला के लिए
कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता राशि | अतिरिक्त राशि (शैक्षणिक योग्यता के अनुसार) | कुल सहायता राशि (₹) |
अशिक्षित | ₹21000 | 0 | ₹21000 |
10वीं पास | ₹21000 | ₹10,000 | ₹31000 |
स्नातक या उससे अधिक | ₹21000 | ₹20,000 | ₹41,000 |
विभिन्न राज्यों में कन्यादान योजना
राजस्थान के आलावा Mukhyamantri Kanyadan Yojana अन्य राज्यों में भी उपलब्ध जिसकी तालिका निम्लिखित है:
Mukhyamantri Kanyadan Yojana (उत्तर प्रदेश)
इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए ₹31,000 से ₹41,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (मध्य प्रदेश)
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति और विधवाओं की बेटियों को ₹71,000 की राशि दी जाती है।
हरियाणा श्रम विभाग की कन्यादान योजना
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
बिहार कन्या विवाह योजना
इस योजना के तहत बालिका की शादी के समय 5 हजार की राशि दी जाती है।
ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना (महाराष्ट्र)
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कन्यादान योजना (CBOCWWB):
इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी और महिला पंजीकृत श्रमिकों के स्व-विवाह दोनों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट को विजिट करे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कन्यादान योजना क्या है?
कन्यादान योजना एक ऐसी योजना है जो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को। यह योजना विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान कब शुरू हुई?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 1 अप्रैल, 2006 को शुरू हुई थी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025 के तहत बेटी की शादी के लिए कितनी सहायता राशि मिलेगी?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025 के तहत बेटी की शादी के लिए सहायता राशि राज्य के अनुसार भिन्न होती है। कुछ राज्यों में, बेटी की शादी के लिए 31,000 से 41,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।