Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana- मंगला पशु बीमा योजना

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana- भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित है। पशुपालन न केवल ग्रामीण परिवारों के लिए आय का स्रोत है, बल्कि यह उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पशुओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana)।

मंगला पशु बीमायोजना का उद्देश्य

मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana) का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, सांड, बछड़ा, ऊँट, घोड़ा आदि को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पशुपालकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online–आवेदन प्रक्रिया 

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया अब काफी सरल और डिजिटल हो चुकी है। आप mangla pashu bima yojana apply online के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। नीचे आवेदन की प्रक्रिया दी गई है:

  • सबसे पहले राज्य सरकार की पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • योजना अनुभाग में जाकर “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” चुनें।
  • “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, पशु की जानकारी, बैंक विवरण आदि भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन की पावती सुरक्षित रखें।

पशु की बीमा योग्य उम्र

पशु का प्रकारबीमा के लिए आयु सीमा
भैंस (दुग्ध उत्पादक)4 से 12 वर्ष
ऊंट (नर/मादा)2 से 15 वर्ष
बकरी (मादा)1 से 6 वर्ष
गाय (दुग्ध उत्पादक)3 से 12 वर्ष
भेड़ (मादा)1 से 6 वर्ष

Mangla Pashu Bima Yojana Documents – मंगला पशु बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज

मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • पशु मालिक का फोटो
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड
  • पशु का रंग, उम्र, वजन आदि का विवरण
  • पशु की स्पष्ट फोटो

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँ

Mangla Pashu Bima Yojana Last Date 2025– मंगला पशु बीमा योजना की अंतिम तिथि 

हर योजना की एक तय समय सीमा होती है और उसी के अनुसार आवेदन करना आवश्यक होता है। Mangla Pashu Bima Yojana Last Date 2025 की घोषणा सरकार द्वारा अलग-अलग चरणों में की जाती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इच्छुक लाभार्थी समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त करें और अंतिम समय तक इंतजार न करें।

मंगला पशु बीमा योजना के लाभ किसे मिल सकते हैं?

इस योजना का लाभ उन किसानों और पशुपालकों को मिलता है:

  1. जो प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या बीमारी के कारण अपने पशु खो चुके हैं।
  2. जिनके पास पशुओं का वैध पंजीकरण है।
  3. जिनका पशु चिकित्सक द्वारा सत्यापन किया गया हो।
  4. जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत आते हैं।

मंगला पशु बीमा योजना के प्रमुख लाभ

  • आर्थिक सुरक्षा: पशु की मृत्यु की स्थिति में तत्काल सहायता मिलती है।
  • कम प्रीमियम दर: योजना में सरकार प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वहन करती है।
  • डिजिटल आवेदन प्रणाली: ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना: यह योजना किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करती है और उनके विश्वास को मजबूत करती है।

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