Divyang Pension Yojana 2025: “दिव्यांग पेंशन योजना” (Disability Pension) भारतीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता की स्थिति में जीवनयापन को आसान बनाना और आर्थिक समर्थन देना है। इसे “विकलांग पेंशन”, “दिव्यांगजन पेंशन” या “अक्षमजन पेंशन” भी कहा जाता है। यह पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता सप्त प्रतिशत या उससे अधिक प्रभावित हुई हो।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के अनुसार अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से ₹400 से ₹3000 निर्धारित राशि है। सामान्यतः पेंशन की राशि में आयु, विकलांगता की तीव्रता और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अनुसार अंतर होता है।
दिव्यांग पेंशन योजना अवलोकन – Divyang Pension Yojana Overview
योजना का नाम | दिव्यांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) |
लाभार्थी | 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति |
मासिक पेंशन राशि | ₹400 से ₹3000 (राज्य सरकार के अनुसार) |
योजना का संचालन | केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy.gov.in |
Divyang Pension Yojana Objectives
- दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- स्वावलंबन बढ़ाना ताकि दिव्यांग व्यक्ति दूसरों पर निर्भर न रहें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
- सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले दिव्यांगजनों के लिए।
- स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा तक पहुँच को सुलभ बनाना – क्योंकि थोड़ी आर्थिक मदद से इलाज और पढ़ाई आसान होती है।
- दिव्यांगजनों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना, उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाना।
- भिक्षावृत्ति या आर्थिक शोषण से बचाना, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
- दिव्यांगता के कारण उत्पन्न आर्थिक असमानता को कम करना।
- सरकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
दिव्यांग पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
Divyang Pension Yojana हेतु आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, जो की इस प्रकार हैं:
ऑनलाइन आवेदन (Handicapped Pension Online Apply)
- सरकारी पोर्टल पर जाएँ: अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (sspy divyang pension) पर जाएं।
- नया पंजीकरण करें (Registration): “दिव्यांग पेंशन योजना” के लिंक पर क्लिक करें। यूज़रनेम/पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें: फिर आवेदन फॉर्म को सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें: आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
Divyang Pension Yojana हेतु ऑफलाइन आवेदन
- फॉर्म प्राप्त करें: अपने नजदीकी पंचायत, नगर पालिका या समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाएं और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म भरें: स्पष्ट व सही जानकारी भरें (नाम, जन्मतिथि, विकलांगता, बैंक जानकारी आदि)।
- दस्तावेज संलग्न करें: दस्तावेज़ों को संलग्न करें तथा जमा करें।
- दिव्यांग पेंशन KYC: आवेदन के साथ सही KYC दस्तावेज़ भी अनिवार्य रूप से पूरा करें ताकि पेंशन प्रक्रिया में देरी न हो।
- स्वीकृति और पेंशन का प्रारंभ: स्वीकृति के बाद पेंशन बैंक खाते में भेज दी जाती है।
Divyang Pension Yojana Eligibility Criteria – दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता
- प्राधिकृत अस्पताल/ चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और विकलांगता की मात्रा 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए (जैसे ₹1 लाख या ₹2 लाख प्रति वर्ष)।
- आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- अधिकांश मामलों में दिव्यांगता कोई विशेष आयु सीमा नहीं होती, परन्तु कुछ राज्य 18 वर्ष से ऊपर का न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज़ – Required Documents for Divyang Pension Yojana 2025
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Medical Disability Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
दिव्यांगता के प्रकार (Types of Disabilities)
भारत सरकार के नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की दिव्यांगता को इस योजना के तहत कवर किया गया है:
- दृष्टिबाधित (Blindness)
- श्रवण बाधित (Hearing Impairment)
- वाणी और भाषण विकलांगता
- मानसिक मंदता (Mental Retardation)
- मानसिक रोग (Mental Illness)
- लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability)
- बौनापन (Dwarfism)
- एसिड अटैक पीड़ित
- थैलेसीमिया
- हेमोफीलिया
- बहुविकलांगता (Multiple Disabilities)
Divyang Pension List State Wise – दिव्यांग पेंशन लिस्ट
दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana), राज्यों के अनुसार विकलांग पेंशन लिस्ट इस प्रकार हैं:
राज्य | मासिक पेंशन राशि |
उत्तर प्रदेश (Divyang pension UP) | ₹500 से ₹1000 |
बिहार (Divyang Pension Bihar) | ₹400 से ₹1000 |
मध्य प्रदेश (Divyang Pension MP) | ₹600 से ₹1000 |
राजस्थान | ₹750 से ₹1500 |
दिल्ली | ₹2500 तक |
महाराष्ट्र | ₹600 से ₹1200 |
गुजरात | ₹500 से ₹900 |
झारखण्ड (Divyang Pension Jharkhand) | ₹1000 तक |
हरियाणा (Disability Pension Haryana) | ₹3000 तक |
Divyang Pension Status Check
Divyang Pension Yojana स्टेटस चेक ऐसे करें:
- सबसे पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर “पेंशन योजना” या “पेंशन स्टेटस” का विकल्प खोजें।
- उस विकल्प पर क्लिक करके अपना आवेदन नंबर, पेंशन आईडी या आधार नंबर दर्ज करें।
- दर्ज करने के बाद “Status Check” या “स्थिति जांचें” बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपकी पेंशन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने PM Sauchalay Yojana का संचालन किया है। जिसके उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना है।
- यदि पेंशन अप्रूव्ड है तो भुगतान की तिथि और राशि भी देख सकते हैं।
- स्टेटस से जुड़ी किसी समस्या के लिए आप दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर UP या अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: Divyang Pension Yojana
दिव्यांग पेंशन कब आएगी? Divyang Pension kab tak aaegi?
दिव्यांग पेंशन हर महीने की 7 से 15 तारीख के बीच बैंक खाते में आती है।
दिव्यांग पेंशन की चौथी किस्त कब आएगी?
दिव्यांग पेंशन की चौथी किस्त (अप्रैल–जून तिमाही) आम तौर पर जुलाई की पहली-दूसरी हफ़्ते में सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
दिव्यांग पेंशन कैसे चेक करें?
राज्य की सामाजिक कल्याण वेबसाइट पर जाकर आवेदन नंबर से दिव्यांग पेंशन चेक करें।