सरकार द्वारा गंगा कल्याण योजना 01 फरवरी, 1997 को कर्नाटक में शुरू की गई है। Ganga Kalyan Yojana कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी कृषि भूमि पर बोरवेल, ओपन वेल, पंप सेट और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे वर्षा पर निर्भरता कम करके अपनी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित कर सकें।
योजना से जुड़े लाभ, उदेश्य आवेदन प्रक्रिया आर्थिक सहायता आदि के बारे में आपको हमारे लिखे गए लेख से प्राप्त होगा।
Overview : गंगा कल्याण योजना
श्रेणी | विवरण |
योजना का नाम | Ganga Kalyan Yojana Karnataka |
प्रारंभ | कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे और सीमांत किसान |
लाभ की राशि | ₹3.5 लाख (चयनित जिलों में), ₹2 लाख (अन्य जिलों में) |
मुख्य उद्देश्य | कृषि भूमि की सिंचाई हेतु बोरवेल, पंप सेट आदि की स्थापना में सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
Official Site | kmdc.karnataka.gov.in |
Karnataka Ganga Kalyan Yojana का उदेश्य
गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य कर्नाटक के अल्पसंख्यक किसानों को बोरवेल, पंप सेट आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, ताकि उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़े। यह योजना केंद्र की Pradhanmantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana के मिशन के अनुरूप है, और किसानों को वर्षा पर निर्भरता से मुक्ति दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।
योजना से जुड़े अन्य मुख्य उदेश्य:
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आदर्श को अपनाते हुए यह योजना सुनिश्चित करती है कि हर किसान को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिले।
- स्थायी जल स्रोतों की व्यवस्था करके किसानों को बारिश की अनिश्चितता से मुक्ति दिलाना।
- सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों से किसान अधिक फसल उगा सकते हैं और उनकी आमदनी बढ़ सकती है।
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
गंगा कल्याण योजना आर्थिक सहायता राशि
श्रेणी | आर्थिक सहायता (₹ में) |
विशेष जिले- (जैसे: बेंगलुरु अर्बन, रूरल, कोलार, रामनगर, तुमकुर, चिक्कबल्लापुर) | ₹3.5 लाख प्रति लाभार्थी |
अन्य जिले | ₹2 लाख प्रति लाभार्थी |
8 एकड़ तक भूमि वाले किसान | ₹4 लाख यूनिट लागत |
15 एकड़ तक भूमि वाले किसान | ₹6 लाख यूनिट लागत |
ब्याज/ऋण की स्थिति | सहायता सब्सिडी स्वरूप में, ऋण नहीं |
Ganga Kalyan Yojana Karnataka की मुख्य विशेषताएँ
- कर्नाटक राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकते है।
- कृषि भूमि पर बोरवेल/ओपन वेल की खुदाई, पंप सेट की स्थापना और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
- बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, रामनगर, कोलार, चिक्कबल्लापुर और तुमकुर जिलों में ₹3.5 लाख तक आर्थिक सहायता।
- अन्य जिलों में ₹2 लाख तक।
- यूनिट लागत: 8 एकड़ तक भूमि के लिए ₹4 लाख।
- 15 एकड़ तक भूमि के लिए ₹6 लाख।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय ₹96,000 से अधिक नहीं और शहरी क्षेत्रों में ₹1,03,000 से अधिक नहीं।
कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
Ganga Kalyan Yojana Karnataka के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक का अल्पसंख्यक समुदाय से होना: आवेदक मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध या सिख समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- कर्नाटक का स्थायी निवासी होना: आवेदक को कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान का छोटा या सीमांत होना: आवेदक को छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय: ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय ₹96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में ₹1,03,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कृषि भूमि का स्वामित्व: आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
Karnataka Ganga Kalyan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व प्रमाण: नवीनतम RTC (Record of Rights, Tenancy and Crops)।
- बैंक पासबुक की प्रति
- भूमि राजस्व भुगतान रसीद
- स्व-घोषणा पत्र (आवेदक की जानकारी का प्रमाण)
- जमानतदार से स्व-घोषणा पत्र
Ganga Kalyan Yojana Karnataka Apply Online – आवेदन प्रक्रिया
- कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट kmdc.karnataka.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें
- अनुभाग में “Online Application” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके पास application फॉर्म आ जायेगा
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ सत्यापित करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट करें।
योजना से जुड़े अन्य प्रश्न (FAQ)
Ganga Kalyan Yojana Karnataka माहिती क्या है?
यह योजना पूरी तरह से सब्सिडी वाली योजना है, बोरवेल, पंप और बिजलीकरण अल्पसंख्यकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसानों को प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए, सरकार ने 1 के लिए 3.75 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
Ganga Kalyan Yojana Karnataka के लिए आयु सीमा क्या है?
गंगा कल्याण योजना कर्नाटक के लिए आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।