CM Kisan Kalyan Yojana MP: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह योजना प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। यह योजना किसान की आर्थिक रूप से सहायता करेगा। कई बार किसानों को खेती-किसानी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए किसान कल्याण योजना शुरू की गई है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि CM Kisan Kalyan Yojana Portal पर कैसे पंजीकरण करें, योजना की किस्त कब आती है, स्टेटस कैसे चेक करें, और इससे जुड़े अन्य जरूरी पहलू।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?
CM Kisan Kalyan Yojana MP की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2020 को की गई थी। जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को सालाना ₹4,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है, जो कि केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के ₹6,000 से अलग होती है। इस तरह कुल मिलाकर किसानों को ₹10,000 तक की सहायता मिलती है।
जैसा की हम सब जानते है की देश किसान जब कृषि करता है तभी पूरा देश भोजन कर पता है। इस योजना की सहायता से किसानोंको मदद मिलेगिकी वह अपनी कृषि सम्बंधित जरूरतों को पूरा कर पाए। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना था।
योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ
इस योजना से जुड़ी जानकारी कुछ इस प्रकार है:
बिंदु | विवरण |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana MP) |
आरंभ वर्ष | 2020 |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
सहायता राशि | ₹4,000 प्रतिवर्ष (2 किस्तों में) |
कुल सहायता (PM-KISAN सहित) | ₹10,000 प्रति वर्ष |
आधिकारिक पोर्टल | https://mpkisan.gov.in |
किसान कल्याण योजना पात्रता की शर्तें:
यह पात्रता मानदंड जो इस योजना का लाभ उठा सकते है:
1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
2. किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
3. आवेदक को केंद्र की पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है तभी वह इस योजना मैं भाग ले सकता है।
4. कुछ श्रेणियों के लोग, जैसे पूर्व या वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, और अन्य सरकारी कर्मचारी, योजना के लिए पात्र नहीं हैं
5. आवेदक गरीब किसान होना चाहिए ताकि उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
6. जिन किसानों के नाम भूमि रिकॉर्ड में नहीं हैं (जैसे बटाईदार किसान), वे इस योजना के लिए अयोग्य माने जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- निवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक:-
- मूल पता प्रमाण
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप एक पात्र किसान हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो आप नीचे बताए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं:
1. CM Kisan Kalyan Yojana पोर्टल पर जाएं
2 वह से CM Kisan Kalyan Yojana फॉर्म डाउनलोड करे
2. “नई पंजीकरण” पर क्लिक करें।
3. आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड आदि जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
Offline Process:
अगर आपके क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं है, तो आप अपने ग्राम पंचायत, जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टेटस कैसे देखें?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टेटस जानने के लिए किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लिस्ट पर जाकर अपनी स्थिति जांचनी होती है। इसके लिए सबसे पहले किसानों को mp kisan kalyan yojana के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर “योजना स्थिति जांचें” या “Beneficiary Status” के विकल्प पर क्लिक करें। फिर, अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर किसान कल्याण योजना की किस्त की स्थिति देख सकते हैं।
यह सूचि आपको बहुत जानकारी देने में मददगार होगी जैसे से आप यह जान सकते हैं कि CM kisan kalyan yojana next installment कब आएगी या पहले की किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका है या नहीं। इस प्रक्रिया के द्वारा किसान आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि उन्हें किस्त का लाभ मिला है या नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या CM Kisan Kalyan Yojana में सभी किसान आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल वे किसान जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वे ही आवेदन कर सकते हैं।
Q2: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं आई तो क्या करें?
सबसे पहले पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें। यदि समस्या बनी रहती है तो अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क करें।